छत्तीसगढ़ धर्मांतरण विरोधी कानून 2026 लागू | जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा

 छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा कदम


छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून 2026 पारित कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब किसी भी व्यक्ति को लालच, दबाव, धोखे या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
सरकार के अनुसार, यह कानून खास तौर पर उन मामलों को रोकने के लिए लाया गया है जहां कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। Chhattisgarh Anti Conversion Law के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को कई वर्षों की सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इस कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित व्यक्ति को प्रशासन को सूचित करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से हो रहा है, न कि किसी दबाव या प्रलोभन के कारण।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अवैध धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। वहीं विपक्ष ने इस कानून पर सवाल उठाते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया है।
छत्तीसगढ़ में इस कानून के पारित होने के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में इसके प्रभाव और लागू होने की प्रक्रिया पर सभी की नजरें रहेंगी।
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